आज के समय में आरक्षण कोटा का छूट लेने के लिए जाति प्रमाण पत्र देना अनिवार्य हैं जिसके आधार पर जॉब या परीक्षा शुल्क में छूट मिलता हैं। OBC Category के लिए OBC Certificate या NCL होना अनिवार्य होता हैं। आज के इस आर्टिकल में हम आपको बताएँगे क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र कैसे बनवायेंगे और बनवाने के लिए Obc Sapath Patra Bharat Sarkar कहाँ से मिलेगा?
क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र क्या है?
भारतीय संविधान 102 वें संसोधन के माध्यम से संवैधानिक रूप से पिछड़ा वर्ग के लोगो को विशेष रूप से दर्जा दिया गया। इसका मुख्य उदेश्य हैं समाज के पिछड़े हुए लोगो का उथान करना। जिसमे आर्थिक, सामाजिक , शिक्षा, स्वास्थ और अन्य मुख्य सुविधा से जो पिछड़े हुए हैं और पिछड़ा वर्ग यानि की OBC से आते हैं उन्हें आरक्षण के माध्यम से विशेष सुविधा देना और उनका उथान करना। केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकार भी अपने राज्य के लोगो को जाति के आधार पर अलग – अलग आरक्षण की सुविधा देती हैं। जो उनके राज्य से मिलने वाली सुविधा में छूट मिलता हैं।
क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र को ओबीसी सर्टिफिकेट या NCL कहते हैं ये सभी एक का नाम हैं अलग – अलग नमो से आपको भर्मित नही होना हैं।
ओबीसी सर्टिफिकेट के क्या फायदे हैं?
OBC Certificate की आवश्यकता सरकार द्वारा दी जाने वाली विशेष छूट (आरक्षण) तथा सरकारी प्रक्रियाओं और सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए जरुरत पड़ता है।
- सरकारी सेवा योजनाओं के लिए।
- शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश लिए।
- छात्रवृत्ति का लाभ लेने।
- आरक्षित श्रेणी में रोजगार लिए।
- सरकारी नौकरी के लिए।
ओबीसी सर्टिफिकेट बनाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?
यदि आप ओबीसी यानि की पिछड़ा वर्ग का सर्टिफिकेट बनवा चाह रहे हैं तो बनवाने के लिए आपके पास निम्न्लिखित दस्तावेज होना चाहिए, जो निचे दिया गया हैं।
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- फोटो
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
- शपथ पत्र
ओबीसी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी कितनी होती है?
क्रिमियलेयर रहित प्रमाण पत्र का वैधता एक साल के लिए होता हैं। समान्य रूप से ये जाति प्रमाण पत्र जैसे ही माना जाता हैं। इसे एक साल बाद फिर से नवीकरण (Renewal) करना पड़ता हैं। नवीकरण के लिए फिर से यही तरीका अपनाना पड़ेगा।
Obc Kaise Banta Hai?
प्रत्येक राज्य में ओबीसी बनाने का अलग-अलग तरीका हो सकता हैं कुछ राज्य में ऑनलाइन तो कुछ राज्य ऑफलाइन बनवाने का प्रक्रिया होता हैं, हलाकि अब ज्यादातर राज्य में यह सुविधा ऑनलाइन हो गया हैं। राज्य सरकार के वेबसाइट पर ही राज्य सरकार और भारत सरकार का ओबीसी बनाने का ऑप्शन मिलता हैं।
Obc Apply Kaise Karen Online Bihar
यदि आप बिहार से हैं और राज्य या भारत सरकार के ओबीसी प्रमाण पत्र बनाने का प्रक्रिया जानना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको ऑफिसियल वेबसाइट serviceonline.bihar.gov.in से ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई कर सकता हैं।
सबसे पहले आपको फिसियल वेबसाइट serviceonline.bihar.gov.in जाना हैं, होम पेज पर आपको ऑनलाइन आवेदन पर जाना हैं फिर लोग सेवाएं ⇒सामान्य प्रशसान विभाग उसके बाद आपको कई ऑप्शन दिखाई देगा जिसमे 2 ऑप्शन क्रिमियलेयर रहित प्रमाण पत्र बिहारसरकार और भारत सरकार का भी मिलेगा आप जो बनवाना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे आगे आपको फॉर्म मिल जायेगा, फॉर्म में सभी जानकारी सही सही भरना हैं और फॉर्म को फाइनल Submit कर देना हैं। आपका क्रिमियलेयर रहित प्रमाण पत्र 21 दिनों के भीतर बन कर तैयार हो जायेगा।
Obc Sapath Patra Bharat Sarkar
यदि आप Obc Sapath Patra Bharat Sarkar का प्राप्त करना चाहते हैं तो निचे दिए गए लिंक से प्राप्त कर सकते हैं, इसके अलावा आप डायरेक्ट ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, ऑफिसियल वेबसाइट का लिंक निचे दिया गया हैं। जहाँ से आप अपना आवेदन कर सकते हैं और घर बैठे अपना प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं।
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सारांश
आज के इस आर्टिकल में आप क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र यानि को OBC certificate से सम्बंधित जानकारी प्राप्त किये, इस आर्टिकल से सम्बंधित अन्य जानकारी के लिए कमेंट करें। आपकी सेवा में में RishuComputer.com